रीवा, 21 नवंबर (हि.स.)। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र में मंगलवार को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी तथा रिटर्निंग आफीसर पूरी सजगता और पारदर्शिता से मतगणना कराएं। इस संबंध में आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का कठोरता से पालन करें। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराया। इसके लिए आयोग सभी को बहुत-बहुत बधाई देता है। मतगणना के लिए आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर लें।


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने कहा कि मतगणना केन्द्र में केवल वैध प्रवेश पत्रधारी व्यक्तियों को ही प्रवेश दें। मतगणना तीन दिसम्बर को प्रात: 8 बजे आरंभ होगी। सभी उम्मीदवारों तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को इसकी लिखित में सूचना दे दें। सबसे पहले रिटर्निंग आफीसर टेबल में डाक मतपत्रों की गणना शुरू होगी। यदि मुख्य मतगणना कक्ष से अलग कक्ष में डाक मतपत्र की गणना की जानी है तो रिटर्निंग आफीसर डाक मतपत्र की गणना में उपस्थित रहेंगे। ईव्हीएम की गणना में एआरओ उपस्थित रहेंगे। डाक मतपत्रों की गणना में भी उम्मीदवारों के एजेण्ट उपस्थित रहेंगे। स्ट्रांग रूम खोलते तथा बंद करते समय भी उम्मीदवारों के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। जहाँ डाक मतपत्र रखें हैं उस स्ट्रांग रूम तथा ईव्हीएम स्ट्रांग रूम खोलने की लिखित सूचना मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से दें। स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी से निगरानी की समुचित व्यवस्था करें। किसी कारणवश कैमरा बंद होता है तो उसके संबंध में उम्मीदवारों को पूरी जानकारी दें।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतगणना एजेंट बनाते समय पूरी सावधानी बरतें। नगर निगम के महापौर, नगर पंचायत अध्यक्ष, मंत्रीगणों को मतगणना एजेंट नहीं बनाया जा सकता। मंत्री जिस विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं उसमें उम्मीदवार के रूप में गणना कक्ष में जा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मतगणना कक्ष तथा परिसर में सुरक्षा के उचित प्रबंध रखें। जिन स्ट्रांग रूम में ईव्हीएम संधारित हैं उनका जिला निर्वाचन अधिकारी तथा रिटर्निंग आफीसर नियमित रूप से निरीक्षण करें। उम्मीदवारों तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भी यदि स्ट्रांग रूम की निगरानी करना चाहते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से उचित स्थान उनके लिए निर्धारित कर दें। ईव्हीएम, स्ट्रांगरूम अथवा मतगणना के संबंध में किसी भी तरह की शिकायत या अफवाह का तत्काल निराकरण कराएं। मतगणना कक्ष में मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ऑनलाइन इनकोर इन्ट्री करने के लिए ओटीपी की आवश्यकता होगी। रिटर्निंग आफीसर अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का मोबाइल नम्बर भेजकर इसकी अनुमति प्राप्त कर लें। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रेण्डम रूप से चयनित पाँच मतदान केन्द्रों के व्हीव्हीपैट की गणना करके मतपत्रों से मिलान किया जाएगा। इस संबंध में भी समुचित व्यवस्था करें।

कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से कलेक्टर प्रतिभा पाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे, अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, सहायक कलेक्टर सोनाली देव तथा सभी रिटर्निंग आफीसर उपस्थित रहे।