जबलपुर, 1 मई (हि.स.)। कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने बुधवार को अवैध गैस रिफिलिंग पर कार्यवाही की। विभागीय टीम द्वारा मदनमहल स्टेशन रोड पर स्थित पवनपुत्र स्नैक्स कार्नर प्रतिष्ठान में अवैध रूप से संचालित गैस रिफिलिंग सेंटर की जाँच की। मौके पर अवैध रिफिलिंग सेंटर के संचालक सुधीर गुप्ता उपस्थित मिले।





सुधीर गुप्ता ने अपने कथन में स्वीकार किया कि उनके द्वारा अमानक श्रेणी के छोटे गैस सिलेंडरों एवं ऑटो रिक्शा में घरेलू गैस सिलेंडर से गैस ट्रांसफर कर भरी जाती है। दुकान की आड़ में संचालित हो रहे उक्त अवैध रिफिलिंग सेंटर में पाए गए एचपी कम्पनी के तीन घरेलू गैस सिलेंडर,दो इलेक्ट्रानिक तौल काँटा, दो विद्युत मोटर, दो अमानक रेगुलेटर, दो रबर पाइप आदि वस्तुएँ को जप्तीनामा अनुसार जप्त किया जा कर सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दी गईं।



संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रवृत्त द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जाँच की कार्रवाई में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नीलम उपाध्याय, भावना तिवारी, कुंजन सिंह तथा सिद्धार्थ राय भी शामिल रहे।



हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश