जबलपुर, 05 अप्रैल (हि.स.)। अभिभावकों को दुकान विशेष से कॉपी-किताबें, यूनिफार्म, जूते, टाई, बैग आदि खरीदने के लिये बाध्य करने वाले निजी स्कूलों के विरुद्ध कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर शुरू की गई मुहिम के अगले चरण में जिला प्रशासन द्वारा शिकायतों के आधार पर 20 और स्कूलों पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फ़ीस एवं अन्य विषयों का विनियमन) अधिनियम-2017 के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इस प्रकार अब ऐसे निजी स्कूलों की संख्या 54 हो गई है जिनके विरुद्ध प्रशासन द्वारा इस अधिनियम के विरुद्ध कर प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

जिलाधीश कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूलों की सूची जिनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई उनमें मुख्य हैं

1. लिटिल वर्ल्ड स्कूल, जबलपुर

2. लिनार्ड हायर सेकेंडरी स्कूल बिलहरी, जबलपुर

3. गुरू गोविंद सिंह खालसा स्कूल मढाताल, जबलपुर

4. अरिहंत पब्लिक स्कूल शाहपुरा भिटोनी, जबलपुर

5. आदित्य कानवेंट स्कूल गोपालबाग, जबलपुर

6. शिशु विद्या पीठ काँचघर, जबलपुर

7. मिलेनियम एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर

8. होली क्रास हायर सेकेंडरी स्कूल, जबलपुर

9. सेंट ग्रेबियल स्कूल रांझी, जबलपुर

10. सर्वोदय इंगलिश मीडियम, स्कूल

11. निर्मला इंगलिश मीडियम, स्कूल

12. आर्मी पब्लिक स्कूल, जबलपुर

13. गोल्डन एक पब्लिक स्कूल

14. कंगारू किड्स इनटरनेशनल स्कूल, जबलपुर

15. जीपी रायल ईएम स्कूल असार नगर, जबलपुर

16. अशोका हाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जबलपुर

17. वीसेक केजी हायर स्कूल इंदिरा मार्केट, जबलपुर

18. बालक मन्दिर हायर सेकेंडरी स्कूल रामपुर

19. स्प्रिंग डे स्कूल महाराजपुर जबलपुर

20. आदित्य कानवेंट स्कूल गोपालबाग

कारवाई की सूची में अब तक कुल 54 स्कूल शामिल हैं ।

हिन्दुस्थान समाचार/विलोक/मयंक