रांची, 26 अप्रैल (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट ने जैक को निर्देश दिया कि इस वर्ष एडमिट कार्ड नहीं मिलने पर इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं दे पाए गिरिडीह जिला स्कूल के 52 छात्रों को इंटरमीडिएट की कम्पार्टमेंटल परीक्षा में शामिल कराया जाए। साथ ही इनके रिजल्ट पर कम्पार्टमेंटल परीक्षा नहीं लिखा रहेगा। इन 52 छात्रों के लिए यह मुख्य परीक्षा होगी।

कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता उपेंद्र राणा की ओर से बताया गया कि इस वर्ष की इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए उनके बच्चे को एडमिट कार्ड जैक से नहीं दिया गया जबकि परीक्षा शुल्क स्कूल में जमा कराया गया था। परीक्षा शुल्क की राशि तकनीकी कारणों से जैक को प्राप्त नहीं हो सकी थी, जिस कारण उनके बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आ पाया था और वह इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं दे पाया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष यह बात आई की गिरिडीह जिला स्कूल के इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले 52 छात्रों के साथ ऐसा ही हुआ है। तकनीकी कारणों से स्कूल से उनका परीक्षा शुल्क जैक को प्राप्त नहीं हो सका था, जिससे जैक ने उनका एडमिट कार्ड नहीं भेजा था। इस कारण वे इंटरमीडिएट की परीक्षा से वंचित रह गए। इसके बाद कोर्ट ने सभी 52 छात्रों को कम्पार्टमेंटल परीक्षा में शामिल करने का निर्देश जैक को दिया।

हिन्दुस्थान समाचार/ वंदना/चंद्र प्रकाश