जमीन घोटाले मामले के आरोपित अफसर अली की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई पूरी, फैसला 20 को

Hearing on officer Ali's discharge petition completed


रांची, 08 अप्रैल (हि.स.)। बरियातू स्थित सेना की 4.55 भूमि की खरीद बिक्री घोटाले मामले में आरोपित अफसर अली की डिस्चार्ज पिटीशन पर ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट मामले में 20 अप्रैल को अपना फैसला सुनायेगी।

अफसर अली के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दाखिल हो गया है और जांच पूरी हो गई है। ईडी ने अफसर अली को 14 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में जेल में है। मामले में अब उस पर आरोप गठन की प्रक्रिया होनी है, जिसे देखते हुए उसकी ओर से डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की गई।

उल्लेखनीय है कि बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

हिन्दुस्थान समाचार/ विकास/वीरेन्द्र