नई दिल्ली, 19 मार्च (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने कार्ति चिदंबरम को 5 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 26 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में ईडी ने कार्ति चिदंबरम, उनके पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कर रमन, पदम दुगार, दुगार हाउसिंग लिमिटेड, विकास मखरिया, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड और मंसूर सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने 25 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में सीबीआई ने मई 2022 में पी चिदंबरम के आवास पर छापा मारा था। सीबीआई के केस दर्ज करने के बाद ईडी ने केस दर्ज किया था।

सीबीआई के मुताबिक 14 मई 2022 को पी चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था। कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि वो 2011 में अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त करने के बाद 263 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा प्रदान कर रहे थे। सीबीआई ने भास्कर रमन को 18 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक तलवंडी साबो पावर लिमिटेड ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख की राशि का भुगतान किया, जिसने इसे चीनी वीजा के लिए रिश्वत के रूप में एस भास्कर रमन को दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भास्कर रमन को 9 जून 2022 को जमानत दी थी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय/पवन/दधिबल