नई दिल्ली, 12 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ईडी और सीबीआई को 20 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।



मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में अंतरिम जमानत की मांग की है।

आज ही कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 24 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश दिया है। आज सीबीआई के मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें वीडियो कान्फ्रेंसिग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया।

सिसोदिया ने कोर्ट में नियमित जमानत याचिका भी दायर की है, जो लंबित है। नियमित जमानत याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई होनी है। 10 अप्रैल को नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि कोर्ट को ये तय करने की जरूरत है कि क्या मुकदमा काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। ईडी ने कहा था कि कोर्ट अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि सिसोदिया दोषी नहीं है।

ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में हैं जबकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।

हिन्दुस्थान समाचार/ संजय/संजीव