नई दिल्ली, 30 मार्च (हि.स.)। चालू वित्त वर्ष 2023-24 को समाप्त होने में एक दिन शेष बचे हैं। यदि आपने आकलन वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए अद्यतन (अपडेटेड) आयकर रिटर्न (आईटीआर) अबतक नहीं दाखिल किया है, तो 31 मार्च, 2024 तक अपना अपडेटेड आईटीआर (आईटीआर-यू) आप दाखिल कर सकते हैं।



आयकर विभाग ने शनिवार को को ‘एक्स; पोस्ट पर जारी एक बयान में कहा कि अपडेटेड आईटीआर दाखिल करने की अतिम तिथि 31 मार्च, 2024 तक है। विभाग के मुताबिक आकलन वर्ष 2021-2022 के साथ निर्धारण वर्ष 2022-23 और निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए अपना अद्यतन आईटीआर भी आप 31 मार्च, 2024 तक दाखिल कर सकते हैं।



विभाग ने करदाताओं से अपील कर कहा है कि अवसर समाप्त होने से पहले इसका लाभ उठाएं, अपनी अपडेटेड रिटर्न आज ही दाखिल करें। इसके साथ ही आयकर विभाग ने कहा है कि आकलन वर्ष 2021-23, 2022-23 और 2023-24 के लिए आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील करते हुए कहा कि समय पर आईटीआर दाखिल कर आप बाद में उच्च कर का भुगतान करने से खुद को बचा सकते हैं। इसलिए देर न करें, आज ही फाइल करें!



उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने इस प्रोविजन को 2022 के फाइनेंस एक्ट में शामिल किया था। इसके तहत जो टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष 2020-21 का आईटीआर दाखिल नहीं कर सके हैं, वे अपना अपडेटेड आईटीआर 31 मार्च, 2024 तक कर सकते हैं।



हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर/दधिबल