अरविंद केजरीवाल 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, ईडी ने कहा- जांच में सहयोग नहीं कर रहे

Arvind Kejriwal Sent Judicial Custody 15 days


नई दिल्ली, 01 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वे फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं।

राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर हमको रिपोर्ट नहीं करते थे, आतिशी को करते थे। तब कोर्ट ने पूछा कि इन दलीलों के आधार पर आप हिरासत की मांग कैसे कर सकते हैं। तब राजू ने कहा कि हम बाद में हिरासत की मांग कर सकते हैं।

पेशी के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील रमेश गुप्ता ने न्यायिक हिरासत के दौरान भागवत गीता, रामायण और हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक पढ़ने की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने मांग की कि न्यायिक हिरासत के दौरान केजरीवाल को विशेष भोजन और जेल में कुर्सी और मेज उपलब्ध कराई जाए।

सुनवाई के दौरान केजरीवाल के कोर्ट पहुंचने से पहले उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पहुंच गई थीं। कोर्ट में केजरीवाल से सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने भी मुलाकात की। सुनवाई के दौरान कई आप विधायक भी कोर्ट में मौजूद थे। आज केजरीवाल की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।

कोर्ट ने 28 मार्च को केजरीवाल को आज तक की ईडी हिरासत में भेजा था। 28 मार्च को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और वे सीधे-सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं।

पेशी के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि ये राजनीतिक साजिश है, जनता इसका जवाब देगी। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनका बेटा भी कोर्ट रूम में मौजूद था। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने खुद कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा था कि असली घोटाला तो ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। ईडी के दो मकसद थे। एक आम आदमी पार्टी को खत्म करना। केजरीवाल ने कहा था कि ईडी का मकसद एक स्मोक क्रिएट करना था कि आप पार्टी भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल ने कहा था कि ईडी का दूसरा मकसद उगाही करना है। केजरीवाल ने कहा था कि इस मामले में शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद भाजपा को 55 करोड़ रुपये दिए। भाजपा को इलेक्टोरल बांड के रूप में पैसा देने के बाद शरद रेड्डी को जमानत मिल गई।

दिल्ली हाई कोर्ट से 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 27 मार्च को हाईकोर्ट ने केजरीवाल को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने 28 मार्च को केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत