नई दिल्ली, 26 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सूरत में निर्विरोध चुनाव जीतने जैसी स्थिति से बचने के लिए नोटा (नन ऑफ द एबव) को उम्मीदवार मानने की मांग करने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है।



यह याचिका शिव खेड़ा ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि नोटा को एक उम्मीदवार माना जाए और अगर जीतने वाले उम्मीदवार से नोटा को अधिक वोट मिलता है तो वहां दुबारा चुनाव कराए जाएं। सुनवाई के दौरान सूरत लोकसभा सीट पर निर्विरोध जीत का जिक्र हुआ। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि अगर नोटा को एक उम्मीदवार बनाने की व्यवस्था होती तो वहां निर्विरोध चुनाव जीतने की नौबत नहीं आती। अभी तक नोटा को मिले वोट का कोई महत्व नहीं होता।



हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत/दधिबल