नई दिल्ली, 02 नवंबर (हि.स.)। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की ओर से राज्य सरकार के विधेयकों को मंजूरी देने में की जा रही देरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केरल सरकार ने राजभवन से विधेयकों की मंजूरी में देरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।



सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में केरल सरकार ने राज्यपाल को बिना किसी देरी के लंबित बिलों का निपटान करने का निर्देश दिए जाने की मांग करते हुए कहा गया है कि राज्यपाल प्रस्तुत विधेयकों को उचित समय सीमा के भीतर निपटाने के लिए बाध्य हैं। केरल सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने में देरी कर रहे हैं। आठ से अधिक जनता के कल्याण से जुड़े विधेयक पर विचार करने में अनुचित देरी करके राज्यपाल अपने संवैधानिक कर्तव्यों में विफल रहे हैं।



उल्लेखनीय है कि पंजाब और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने भी अपने राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों राज्य सरकारों ने विधानसभा की ओर से पारित विधेयकों पर सहमति देने में देरी करने का आरोप लगाया है।