बेंगलुरु, एक नवंबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बिजली की अवैध बाड़ के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सभी संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। ऐसी बाड़ के कारण राज्य में हाथियों और अन्य वन्य जीवों की मौत हो रही है।

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अधिवक्ता अंकुश येनेमाजल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की।

बिजली का करंट लगने से हाथियों की मौत की खबरों का हवाला देते हुए जनहित याचिका में दावा किया गया है, "कर्नाटक के वन विभाग और कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पर इस बात का कोई असर नहीं होता है कि कर्नाटक के कई स्थानों, खासकर ग्रामीण इलाकों में अवैध कनेक्शन दिए जा रहे हैं।" याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य के जंगलों में करीब 6,000 हाथियों में से 70 की 2021 में मृत्यु हो गई और उनमें से 15 मामलों में मौत के कारणों में बिजली के झटके व अन्य अप्राकृतिक कारण शामिल थे।

जनहित याचिका में अनुरोध किया गया है कि इस तरह से वन्य जीवों की मौतों को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया जाए।