पणजी : बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए राज्य सरकार की याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

तेजपाल पर 2013 में एक पंचसितारा होटल की लिफ्ट में अपनी तत्कालीन सहकर्मी का यौन शोषण करने का आरोप लगा था।

न्यायमूर्ति एम. एस. सोनक और न्यायमूर्ति आर. एन. लड्ढा की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

गोवा सरकार ने मई 2021 में तेजपाल को बरी करने संबंधी सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन दायर किया था।

मंगलवार को अधिवक्ता अमित देसाई ने तेजपाल की ओर से दलील देते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए कि जांच अधिकारी या राज्य सरकार को तेजपाल को बरी करने का फैसला पसंद नहीं है, इसलिए यह न्याय के साथ समझौता नहीं है।