सुप्रीम कोर्ट ने जिम कार्बेट में अवैध निर्माण पर हरक सिंह, किशन चंद को फटकार लगाई

SC.reprimands. Harak Singh, Kishan Chand



नई दिल्ली, 06 मार्च (हि.स.) । सुप्रीम कोर्ट ने जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई की मंजूरी देने के लिए उत्तराखंड के पूर्व वनमंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद को फटकार लगाई है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह मामले की तीन माह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपे।



सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी यह देखेगी कि क्या देश में राष्ट्रीय उद्यानों के बफर जोन या इससे बिल्कुल सटे इलाके में टाइगर सफारी बनाने की अनुमति दी जा सकती है। कमेटी की सिफारिशें पहले से मौजूद सफारी पर भी लागू होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिम कार्बेट पार्क में सफारी बनाए जाने की प्रस्तावित योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला देते हुए इस कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिम कार्बेट पार्क में सफारी बनाने की अनुमति दे दी है, लेकिन साफ किया है कि कमेटी की सिफारिशें इस पर भी लागू होंगी।



हिन्दुस्थान समाचार/ संजय / मुकुंद