प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को नहीं दी राहत

No relief to Sanjay Singh in degree row case.


-गुजरात की निचली अदालत में चल रहे मुकदमे का सामना करना होगा

नई दिल्ली, 08 अप्रैल (हि.स.)। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। संजय सिंह को अब गुजरात की निचली अदालत में चल रहे मुकदमे का सामना करना होगा।



जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले में कोई भी दखल देने से इनकार कर दिया। निचली अदालत ने 2023 में आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी कर संजय सिंह को 15 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है। गुजरात हाई कोर्ट संजय सिंह के खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर चुका है।



दरअसल प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में उनके व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयान मामले में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि की शिकायत पर गुजरात की निचली अदालत ने संजय सिंह को समन जारी किया था। निचली अदालत के आदेश को संजय सिंह ने गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। गुजरात हाई कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के आदेश को संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

हिन्दुस्थान समाचार/ संजय/ संजीव/मुकुंद