दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

HC reserves order on anticipatory bail plea of Amanatullah


नई दिल्ली, 04 मार्च (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।

सुनवाई के दौरान ईडी ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अमानतुल्लाह खान को अगर अग्रिम जमानत दी गई तो वे जांच में सहयोग नहीं करेंगे। ईडी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है। ईडी ने कहा कि छापे के दौरान कई ऐसे दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वो मनी लांड्रिंंग के अपराध में लिप्त हैं।

अमानतुल्लाह खान ने ट्रायल कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1 मार्च को अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा था कि उन्हें मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की ओर से नोटिस जारी किया गया है। एक ही मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। सीबीआई ने 23 नवंबर, 2026 को पहली एफआईआर दर्ज की थी।

गुरुस्वामी ने कहा कि ये निर्विवाद कानून है कि एक ही मामले के लिए दो एफआईआर नहीं दर्ज की जा सकती हैं। उन्होंने कहा था कि दोनों ही मामलों में जमानत के आदेश में साफ कहा गया है कि राजकोष को कोई नुकसान नहीं हुआ। आरोप है कि अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन गलत तरीके से नियुक्त किया गया। सीबीआई ने इस मामले को ये कहते हुए बंद कर दिया कि ये प्रशासनिक गड़बड़ी है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। करीब पांच हजार पेज की चार्जशीट में ईडी ने जावेद इमाम सिद्दिकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दिकी और जीशान हैदर को आरोपित बनाया है। ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपित बनाया है।

ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपये की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है। ईडी के मुताबिक आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची। आरोपित कौसर इमाम सिद्दिकी की डायरी में 8 करोड़ रुपये की एंट्री की गई है। जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली। जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची। जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय/संजीव/सुनीत