शाहजहां के खिलाफ दो प्राथमिकी में सीबीआई ने जोड़ी ह्त्या के प्रयास की धारा

CBI add two FIR with Sahjahan


कोलकाता, 09 मार्च (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमले की जांच कर रही सीबीआई ने अब शेख शाहजहां के खिलाफ दो एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के आरोप भी शामिल कर दिए हैं। निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां पांच जनवरी को संदेशखाली में हुए हमले का आरोपित मास्टरमाइंड है। सीबीआई ने पांच जनवरी को ईडी और सीएपीएफ अधिकारियों पर हुए हमलों के दो मामलों में कुल तीन एफआईआर दर्ज कर उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट सब-डिविजनल कोर्ट में पेश किया है। तीन एफआईआर में से दो, शेख शाहजहां के खिलाफ संदेशखाली में उनके आवास के सामने हुए हमले के संबंध में हैं।



सूत्रों ने बताया कि हत्या के प्रयास के आरोप इन दो एफआईआर में शामिल किए गए हैं। तीसरी एफआईआर उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव के एक अन्य तृणमूल कांग्रेस नेता शंकर आध्या के खिलाफ है, जो करोड़ों रुपये के पीडीएस मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। पांच जनवरी की रात, जब ईडी के अधिकारी आध्या को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, तो उसके समर्थकों ने ईडी के लोगों पर हमला कर दिया और उन्हें उसे ले जाने से रोकने का प्रयास भी किया। सूत्रों ने कहा कि शुरुआत में शेख शाहजहां के खिलाफ दो एफआईआर में आईपीसी की धारा 307 के तहत आरोप शामिल नहीं थे। लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत में ईडी के उप निदेशक जी वरिल के मामले में सीबीआई अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद एफआईआर में शेख शाहजहां के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप जोड़े गए।



उल्लेखनीय है कि जी वरिल ने ही पांच जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के संबंध में स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्रारंभिक शिकायत दर्ज कराई थी। हिन्दुस्थान समाचार /ओम प्रकाश /गंगा