अमरावती, 31 जुलाई (भाषा) आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर एन रमेश कुमार की बहाली का आदेश जारी किया है।

कुमार को इस पद पर बहाल करने की अधिसूचना बृहस्पतिवार देर रात जारी की गई। हालांकि साथ ही इसमें यह कहा गया है कि पुन: नियुक्ति उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार की याचिका के फैसले पर निर्भर करेगी।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 29 मई को राज्य सरकार का एक अध्यादेश रद्द कर दिया था जिसमें राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की अवधि पांच साल से घटाकर तीन साल की गई थी।

उसने राज्य सरकार के एक अन्य आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी कनगराज को राज्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया था। अदालत ने सरकार को रमेश कुमार को राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर बहाल करने का निर्देश दिया था।

राज्य सरकार ने इसके बाद उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, जिसने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह मामला अब भी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

इस बीच रमेश कुमार ने उच्च न्यायालय के 29 मई के आदेश का अनुपालन करते हुए उनकी पुन: नियुक्ति न किए जाने पर राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की।

इसके बाद उच्च न्यायालय ने कुमार को पुन: नियुक्ति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। कुमार ने 20 जुलाई को राज्यपाल बिस्व भूषण हरिचंदन से मुलाकात की।

राज्यपाल ने 21 जुलाई को राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया।

राज्य सरकार ने अवमानना याचिका पर उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कोई राहत नहीं दी।

कोई विकल्प न बचने पर राज्य सरकार ने आखिरकार बृहस्पतिवार को एक आदेश जारी कर रमेश कुमार को राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर बहाल कर दिया।