मुंबई : दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर और इरफान खान के बारे में आपत्तिजनक ट्वीट करने से संबंधित मामले में मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को कमाल राशिद खान (केआरके) को जमानत दे दी।

खुद को फिल्म समीक्षक बताने वाले केआरके ने कथित तौर पर वर्ष 2020 में टिप्पणी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ बांद्रा थाने में मामला दर्ज किया गया था।

अपने वकील अशोक सरोगी और जय यादव के जरिये बांद्रा मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर जमानत याचिका में केआरके दावा किया उनका अपराध जमानती प्रकृति का है।

उनके वकील ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है और केआरके की हिरासत की जरूरत नहीं है।

इससे पहले अभिनेता अक्षय कुमार और निर्माता-निर्देशक राम गोपाल वर्मा के बारे में किये गये विवादित ट्वीट के मामले में बोरीवली अदालत ने केआरके को जमानत पर रिहा कर दिया था।

वर्ष 2021 में छेड़छाड़ के मामले में भी उनकी जमानत याचिका को एक अन्य अदालत ने मंजूरी दे दी थी।

केआरके को अगस्त में दुबई से वापस आने पर मुंबई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था।