नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को उभरते निवेश साधनों, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट) और अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) को वाणिज्यिक पत्र जारी करने की अनुमति दी।

पूंजी बाजार नियामक ने दो अलग-अलग परिपत्रों में कहा कि यह अनुमति कुछ शर्तों के अधीन है।

यह कदम पिछले महीने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के वाणिज्यिक पत्र निर्देशों के बाद उठाया गया है। इन निर्देशों में संकेत दिया गया था कि कम से कम 100 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति वाले इनविट और रीट वाणिज्यिक पत्र जारी कर सकते हैं।

सेबी ने कहा कि रीट और इनविट सूचीबद्ध वाणिज्यिक पत्र जारी कर सकते हैं। इसके लिए रीट और इनविट को वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए आरबीआई द्वारा तय दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। साथ ही उन्हें सेबी द्वारा निर्धारित सूचीबद्धता मानदंडों की शर्तों का पालन भी करना होगा।

सेबी ने कहा कि सूचीबद्ध वाणिज्यिक पत्र जारी करना रीट और इनविट नियमों के तहत मंजूरी प्राप्त कुल ऋण सीमा के भीतर होना चाहिए।