नयी दिल्ली, 14 दिसंबर (भाषा) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने नेल्लोर की एक स्थानीय अदालत से उस मामले से जुड़े सबूतों की कथित चोरी की जांच शुरू कर दी है, जिसमें आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री काकानी गोवर्धन रेड्डी मुख्य आरोपी हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

नेल्लोर के चाइना बाजार थाने में सैयद हयात और शेख कहजा रसूल के खिलाफ चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पिछले महीने दिए निर्देश के बाद सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डी. वी. एस. एस. सोमायाजुलू की एक पीठ ने उचित जांच करने और जल्द से जल्द आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामला सीबीआई को सौंप दिया था।

तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के तत्कालीन कृषि मंत्री सोमीरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने सर्वपल्ली विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन विधायक एवं युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसी) के नेता गोवर्धन रेड्डी के खिलाफ मानहानि के अलावा फर्जी दस्तावेज जमा कराने का मामला दर्ज कराया था।

स्थानीय पुलिस ने मामले में यहां अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया था और मई में इस पर सुनवाई शुरू हुई थी।

गोवर्धन रेड्डी मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के पांच दिन बाद ही नेल्लोर में 13-14 अप्रैल की दरमियानी रात प्रथम श्रेणी के चौथे अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से मामले से जुड़े सबूत कथित तौर पर चोरी हो गए।