हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक राजा सिंह के खिलाफ जारी हिरासत आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

राजा सिंह को पिछले महीने पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने एहतियाती हिरासत अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। उनकी यह गिरफ्तारी इस्लाम और पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में मिली जमानत के कुछ दिनों के बाद की गई। उनकी कथित टिप्पणी की वजह से पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।

मंगलहाट पुलिस थाने में उनके खिलाफ उद्दंड आचरण पत्र का संदर्भ देते हुए पुलिस ने बयान में कहा कि वह आदतन भड़काऊ और उकसाने वाले भाषण देते हैं और दो समुदायों के बीच खाई पैदा करते रहे हैं जिससे कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है।

विधायक की पत्नी उषा बाई ने अपनी अर्जी में कहा, ‘‘मौजूदा हिरासत आदेश केवल कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए जारी किया जो पूरी जनता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल उनकी तृष्टिकरण के लिए किया गया न कि किसी अन्य कारण से। यह राज्य पुलिस प्राधिकार के कानून व्यवस्था को कायम रखने में नाकामी का भी सबूत है।’’

उन्होंने कहा कि गोशामहल से मौजूदा विधायक राजा सिंह ने किसी समुदाय या पैगंबर मुहम्मद का उल्लेख नहीं किया और पुलिस ‘‘ अनुमान और भाव’’ के आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती।

गौरतलब है कि एक वीडियो में राजा सिंह द्वारा कथित तौर पर पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की गयी थी जिसे बाद में उस सोशल मीडिया मंच से वापस ले लिया गया जहां उसे जारी किया गया था। बाद में स्थानीय अदालत ने राजा सिंह को जमानत दे दी थी।

राजा सिंह को फिर से 25 अगस्त को एहतियाती हिरासत अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया।