राजकोट: गुजरात के राजकोट की एक विशेष अदालत ने दो नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

गोंडल में विशेष न्यायाधीश डी. आर. भट ने मंगलवार को आरोपी सालिकराम मोरिया को भारतीय दंड संहिता और ‘यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण’ (पॉक्सो) कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत दोषी पाया।

लोक अभियोजक घनश्याम डोबरिया ने कहा कि जिले के गोंडल तालुका में सड़कपिपलिया गांव में 20 मई को इस अपराध का पता चला था। उन्होंने कहा कि मोरिया ने तीन साल और पांच साल की उम्र की दो लड़कियों को बहला-फुसलाकर उनका बलात्कार किया।

डोबरिया ने कहा कि परिवार के लोगों ने आरोपी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। गोंडल शहर में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की जांच इकाई द्वारा इस घटना की जांच की गई और आरोपी को पांच दिन के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया।