इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन ने बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग में याचिका दायर कर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अपनी संपत्ति की घोषणा में ‘तोशाखाने’ से मिले उपहारों के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं करने के लिए आजीवन अयोग्य ठहराने की मांग की।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, ‘पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट’ (पीडीएम) द्वारा दायर याचिका में देश के संविधान के अनुच्छेद 62(1)(एफ) के तहत खान को आजीवन अयोग्य ठहराए जाने की मांग की गई।

इसी प्रावधान के तहत पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 2017 में अयोग्य घोषित किया गया था।

याचिका में दावा किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष खान ने अपनी संपत्ति की घोषणा में तोशाखाने से प्राप्त उपहारों के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया और इस तरह उन्हें अनुच्छेद 62(1)(एफ) के प्रावधान के तहत अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

पाकिस्तानी कानून के अनुसार, विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त कोई भी उपहार तोशखाना या ‘सरकारी खजाने’ में रखा जाना चाहिए।