नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय कोविड-19 वैश्विक महामारी की स्थिति के कारण पांच फरवरी से होने वाली इंजीनियरिंग परीक्षा में स्नातक योग्यता परीक्षा (गेट) को स्थगित करने की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को बुधवार को तैयार हो गया।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने अधिवक्ता पल्लव मोंगिया के याचिका सूचीबद्ध करने के अनुरोध पर गौर किया और कहा, ‘‘ हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।’’

पल्लव मोंगिया का कहना था, ‘‘ यह गेट परीक्षा के बारे में है। शनिवार को होने वाली परीक्षा नौ लाख छात्र देंगे। एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। कृपया याचिका सूचीबद्ध करें।’’

याचिका में गेट परीक्षा पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है।

ऐसा कहा जा रहा है कि 200 केन्द्रों पर नौ लाख छात्र परीक्षा देंगे, लेकिन अधिकारियों ने परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई कोविड-19 संबंधी कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं।

गेट की परीक्षा मास्टर्स प्रोग्राम में प्रवेश और कुछ सार्वजनिक उपक्रमां भर्ती के लिए छात्रों के इंजीनियरिंग और विज्ञान में स्नातक स्तर के विषयों के ज्ञान और समझ की परख के लिए आयोजित की जाती है।